कोरोना का असर: हैंड सेनेटाइजर व मास्क की कालाबाजारी पर लगी लगाम

जयपुर। सावधान रहें!अब हैंडसेनेटाइजर व मास्क की अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना के चलते मास्क और हैंड सेनेटाइजर की मांग बढ़ने से कीमत तय कर दी है। हैंड सेनेटाइजर की 200 मिलीमीटर की बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपए से अधिक नहीं होगी। इसी तरह से दो प्लाई मास्क की खुदरा कीमत आठ रुपए और तीन प्लाई की कीमत 10 रुपए से अधिक नहीं होगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दो और तीन प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी। इसके लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में फेस मास्क और इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सेनेटाइजर की कीमतों में की जा रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कीमतें तय की है। हालांकि केन्द्र सरकार ने ज्यादा कीमत वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यों के उपभोक्ता मामले विभाग को लिखा जा चुका है।