जिन विभागों को लॉकडाउन में छूट दी गई है, वे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिया गया पहचान-पत्र आवश्यक रूप से साथ रखें

सवाई माधोपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं से जुडे कार्मिकों एवं, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकों को कार्य पर उपस्थित होना है, बिजली निगम, दूरसंचार, रेलवे एवं अन्य केन्द्रीय विभाग जो खुले रखने के लिए स्वीकृत है। उनके कर्मचारी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी पहचान पत्र (आईडी) को आवश्यक रूप से अपने साथ रखेगें। जिला कलेक्टर डॉ. एस.पी.सिंह ने बताया कि ऐसे कार्मिक मांगे जाने पर अपना पहचान पत्र दिखाएंगे।
अपरिहार्य स्थिति में वाहन की अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेंः- जिला कलेक्टर डॉ. सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक रूप से घरों मंें रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जीवन पर संकट आया हुआ है। उन्होने लोगों से कहा कि जीओ और जीने दो। ऐसे में केवल घर में रहकर ही इससे बचाव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के वाहनों का संचालन बंद है। फिर भी अपरिहार्य स्थिति में वाहन की अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उपखंड अधिकारी/एसीएम/तहसीलदार/पुलिस उपाधीक्षक के यहां आवेदन ईमेल या समिति के माध्यम से आवेदन करें। संबंधित द्वारा वाहन की अनुमति दी जाएगी। संबंधित अधिकारी वाहन की अनुमति जारी करने के बाद सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को देंगे। जिस उद्देश्य के लिए वाहन की अनुमति जारी की गई है, स्ट्रिक्टली उसी कार्य के लिए काम लेंगे।
जो जहां है, वहीं रहें, कोई अपरिहार्य कारणों से जिले में आता है तो सूचना दे, स्क्रीनिंग एवं जांच के बाद घर जावेः- जिला कलेक्टर डॉ. सिंह ने बताया कि लॉकडाउन किया हुआ है। इसका मलतब है जो जहां है, वहीं रहे। फिर भी अपरिहार्य कारणों से कोई व्यक्ति दूसरे जिले या अन्य प्रदेश से इस जिले में आ जाता है तो इसकी सूचना स्वयं जिला प्रशासन के नियंत्रण कक्ष नम्बर 07462-220201, चिकित्सा विभाग के दूरभाष नम्बर 07462-235011 पर आवश्यक रूप से दे। चिकित्सा विभाग से स्क्रीनिंग एवं जांच के बाद ही घर जावे। ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।