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लोकसभा चुनाव से पहले लागू गाइडलाइन के उल्लंघन पर 5 साल तक जेल
नई दिल्ली। अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने राजनीतिक पार्टियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
इसके अनुसार राजनीतिक पार्टियों को चुनाव अभियान के दौरान विकलांगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
Election Commission of India
आयोग के अनुसार विकलांगों के लिए पागल, गूंगा, लंगड़ा, अंधा, काना, लूला, सिरफिरा, अपाहिज, बहरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए।
चुनाव अभियान के दौरान नेताओं के भाषण, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और प्रेस रिलीज में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हों। यदि इसका उल्लंघन हुआ तो विकलांग अधिकार एक्ट 2016 के सेक्शन 92 के तहत 5 साल तक की जेल हो सकती है।
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जानें चुनाव आयोग ने क्या दिए निर्देश…
पार्टियों को कैंपेन के दौरान स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और प्रेस रिलीज को रिव्यू करना होगा।
पार्टियों को कैंपेन के दौरान स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और प्रेस रिलीज को विकलांगों के लिए भी जारी करना होगा।
पार्टियों को कैंपेन के दौरान स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन प्रेस रिलीज समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
पार्टियां को अपनी वेबसाइट पर बताना होगा कि उनकी पार्टी विकलांगों को भी सामान्य लोगों की तरह सम्मान से देती है।
पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को विकलांगों से संपर्क करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी करना होगा।
पार्टियों को विकलांगों की शिकायत सुनने के लिए अथॉरिटी भी नियुक्त करनी चाहिए।
पार्टियों को विकलांगों को कार्यकर्ता या सदस्य बनाना चाहिए। इससे विकलांगों की चुनाव में भागीदारी बढ़ेगी।
निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है?
निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है?भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है।