पॉवरफुल अधिकारी सौम्या की सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

रायपुर (छत्तीसगढ़)। कांग्रेस सरकार में पॉवरफुल अधिकारी 2008 बैच की एसएएस सौम्या चौरसिया (Saumya Chaurasia) की कोल लेवी मामले में जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट में गलत तथ्य पेश करने पर सौम्या पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

गौरतलब है कि भूपेश बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव पद पर Saumya Chaurasia को ईडी ने अवैध कोल लेवी मामले में 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। 17 दिसंबर 2018 को जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके तीसरे ही दिन मुख्यमंत्री सचिवालय में बतौर उप सचिव Saumya Chaurasia की नियुक्ति का आदेश भी जारी हो गया था।

मामला क्या

आयकर विभाग ने 2021 जून में कहा था कि ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छापेमारी के बाद 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हवाला लेनदेन के तहत औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से हटकर नकदी का लेनदेन हुआ। फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव Saumya Chaurasia सहित उनके करीबी सहयोगियों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से मामला राज्य बनाम केंद्र बन गया था।

यह भी पढ़ें- बीएड की छात्रा ने की आत्महत्या: प्रेमी के सुसाइड करने से मानसिक अवसाद में थी छात्रा