सवाई माधोपुर। मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के पत्रांकःएफ-7(1)(1) पंचा/रानिआ/2019/424 दिनांक 9.1.2020 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या 30471/2019 राजस्थान राज्य बनाम जयसिंह एवं अन्य में दिनांक 8.01.2020 को दिए गए आदेशों के क्रम में संलग्न परिशिष्ट ए में संलग्न पंचायत समितियों में ही ग्राम पंचायतों के वार्ड एवं सरपंचों के निर्वाचन कराए जाने के निर्देश दिये गये है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस.पी.सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि जिले की पंचायत समिति सवाई माधोपुर तथा बामनवास का नाम आयोग के प्राप्त संलग्न परिशिष्ट ए में नही है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना के क्रम में जिले की पंचायत समिति सवाई माधोपुर तथा बामनवास के वार्ड पंच तथा सरपंचो के निर्वाचन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही स्थगित की जाती है।
उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सवाई माधोपुर में वार्डपंचों तथा सरपंचों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निर्देशन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश के क्रम में पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायतों में प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों को रिटर्निंग अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर (उपंखड अधिकारी सवाई माधोपुर) द्वारा सीलबंद कर आयोग के अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक कोषालय सवाई माधोपुर के स्ट्रांगरूम मंे सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा दिए गए है।