खामी पाई, लगाई लताड़
सवाईमाधोपुर। उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी) आशीष गौतम के साथ मिलकर पीसीपीएनडीटी एक्ट,1994 के तहत पंजीकृत सोनोग्रॉफी केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया।
पीसीपीएनडीटी एक्ट,1994 के तहत पंजीकृत सोनोग्रॉफी केन्द्र चौधरी नर्सिंग होम मानटाउन सवाई माधोपुर, वात्सल्य हॉस्पिटल रेलवे ब्रिज के पास, विश्वास हॉस्पिटल रणथंभौर सर्किल के पास, सवाई माधोपुर तथा डॉ. रामसिंह सर्जिकल हॉस्पिटल रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर में संस्थित केन्द्रों में सोनोग्रॉफी मशीन, दस्तोवजों तथा केन्द्र में की गई गर्भवती महिला की सोनोग्रॉफी रिकॉर्ड इत्यादि की जांच की गई तथा निरीक्षण के दौरान केन्द्र पर प्रदर्षित सूचना बोर्ड, मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत सूचना देने वाले को प्रोत्साहन राशि का बोर्ड इत्यादि का अवलोकन कर जानकारी ली गई।
निरीक्षण के दौरान चौधरी नर्सिंग होम मानटाउन सवाई माधोपुर के सोनोग्रॉफी रजिस्टर, रिकॉर्ड फॅार्म इत्यादि का अवलोकन करने पर पाया गया कि केन्द्र द्वारा अपूर्ण एवं नियमानुसार रिकॉर्ड का संधारण करना नहीं पाया गया, जिस पर डॉ. तेजराम मीना उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मौके पर ही डॉक्टर एवं स्टॉफ को फटकार लगाते हुये एक्ट की पालना करने के तत्काल ही पूॢत करने व भविष्य में पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों की पूर्णरूपेण पालना करने के लिए आदेशित किया। जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी आशीष गौतम ने गर्भवती महिला के सोनोग्रॉफी करने के कारणों व परिणामों के बारे मे जानकारी लेते हुये पीसीपीएनडीटी एक्ट के कानूनी प्रावधानों की पालना शत-प्रतिशत करने की हिदायत दी गई। केन्द्र द्वारा उक्तानुसार अनियमितता बरतने पर निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा केन्द्र को नोटिस प्रदान करने के आशीष गौतम जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी) को निर्देश दिये गये। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार डॉ. आर.के. शर्मा, आचार्य ईमेजिंग सेन्टर महाराणा प्रताप कॉलोनी सवाई माधोपुर को प्राप्त पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के तहत प्राप्त पंजीकरण को नियत समय में नवीनीकरण नहीं करवाये जाने के कारण निरस्त करने के निर्देश प्रदान किये।