सवाई माधोपुर। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक सवाई माधोपुर अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 66 के तहत फर्म मैसर्स पाराशर मेडिकल स्टोर गंगापुर सिटी का अनुज्ञापन पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित/निरस्त किया है।
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