Education Department: 5 जनवरी तक विद्यालय संचालित नहीं किए जाएं

Education Department: नियमों की अवहेलना करने वाले शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्यवाही- जिला कलक्टर

गंगापुर सिटी . जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने राजस्थान शिक्षा विभाग (Education Department) के द्वारा 5 जनवरी तक घोषित अवकाश के सम्बंध में जारी निर्देशों की अवहेलना करने वाले शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी देवीलाल मीना को दिये।

जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्थान शिक्षा विभाग (Education Department) के निर्देशानुसार 25 दिसंबर 2023 से 05 जनवरी 2024 तक राजस्थान के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में पूर्णतया अवकाश घोषित किया गया है, तथापि ऐसा संज्ञान में आया है कि जिले के कुछ निजी शिक्षण संस्थान उपचारात्मक शिक्षण के नाम पर कक्षाएं संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। 
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ज्ञातव्य हो कि इस प्रकार कक्षाएं संचालित किया जाना पूर्णतया नियमों के विरूद्ध है। साथ ही इस भीषण ठंड में कक्षाएं संचालित किया जाना विद्यार्थियों खासकर छोटे-छोटे स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। इसीलिए राजस्थान शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनुपालना में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी विद्यालयों को कक्षाएँ संचालित नहीं करने के लिए नियमानुसार पाबन्द किया गया है।

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जिला कलक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करें कि राजस्थान शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनुपालना में 5 जनवरी तक किसी भी रूप में विद्यालयों का संचालन नहीं किया जाए। साथ ही उक्त निर्देशों की अवहेलना करने वाले शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।