होटलों, धर्मशालाओं एवं संस्थानों को अग्रिम आदेशों तक किया अधिग्रहित

सवाई माधोपुर। जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने देश में कोरोना वायरस से बचाव हेतु विभिन्न तैयारियों के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नांकित होटलों, धर्मशालाओं एवं संस्थानों को अग्रिम आदेशों तक अधिग्रहित किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अधिग्रहीत किए भवनों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधित उपखण्ड अधिकारी का होगा। उन्होंने समस्त भवनों/संस्थानों के प्रभारी को अधिग्रहित भवनों में सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करवाने को कहा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अधिग्रहित किए गए भवनों में होटल मंगलम उदेई मोड़ गंगापुर सिटी में 15 कमरे, आगमन होटल यूनिटी प्लाजा गंगापुर सिटी में 11 कमरे है, होटल नरूका प्राईड गंगापुर सिटी में 21 कमरे एवं सिंघल होटल स्टेशन रोड़ गंगापुर सिटी में 16 कमरे है।
इसी प्रकार अग्रवाल धर्मशाला स्टेशन रोड गंगापुर सिटी में 69 कमरे, खण्डेलवाल धर्मशाला जयपुर रोड गंगापुर सिटी में 13 कमरे एवं जांगिड धर्मशाला में 12 कमरे है।
इसी प्रकार अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय छान तहसील वजीरपुर तथा देवनारायण आवासीय विद्यालय मच्छीपुरा ग्राम पंचायत अमरगढ़ तहसील गंगापुर सिटी को भी अधिग्रहीत किया गया है।