इपिक कार्ड नहीं है तो 12 अन्य दस्तावेज दिखाकर कर सकेंगे मतदान

-विधानसभा आम चुनाव 2023

गंगापुर सिटी। प्रदेश में 25 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां तेज कर दी है। मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए है। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए जारी निर्देशों के अनुसार यदि किसी मतदाता के पास यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान पत्र दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता इसे प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। यह दस्तावेज होंगे मान्य उन्होंनेे बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार या पीएसयू या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों या विधायकों या एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी भी शामिल हैं।