
जयपुर। कोविड महामारी से बचाव के लिए शुक्रवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर शहर में शास्त्री नगर एवं चौगान स्टेडियम की डिस्पेंसरी में कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया।
खाद्य सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि जयपुर शहर में कार्यरत एलपीजी हॉकर्स, आईओसीएल के कार्मिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्मिक कई महीनों से जोखिम में काम कर रहे हैं इसे ध्यान में रखते हुए शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 520 कार्मिकों को वैक्सीन लगाई गई।
श्री जैन ने बताया कि सभी जिलों में रसद विभाग से संबंधित आवश्यक सेवा में लगे हुए एलपीजी हॉकर्स एवं आईओसीएल के कार्मिकों को प्राथमिकता से वैक्सीन लगवाई जा रही है जिससे कोरोना काल में निर्बाध रूप से अपनी सेवाएं दे सकें। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में नियुक्त कार्मिक बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं।
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एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने एवं डिक्लेरेशन नहीं किए जाने हुई कार्रवाई
विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा शुक्रवार को 35 किराना स्टोर एवं 13 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया।एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने एवं डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने जैसी अनियमितता पर 6 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 32 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि बारां जिले में खंडेलवाल मेडिकल स्टोर पर ऑक्सीमीटर तथा गेरा मेडिकल स्टोर पर एन 95 मास्क पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर 7 हजार 500 का जुर्माना लगाया।अजमेर में मावा किराना स्टोर पर गरम मसाला एवं साबूदाना के पैकेट पर पीसीआर नियम 6 एवं 27 की अवहेलना पाई गई जिस पर 7500 का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह अपना बाजार सहकारी उपभोक्ता पर दाल चना पैकेट तथा ब्लैक गोल्ड किसमिस पैकेट पर पीसीआर नियम-6 एवं 27 के तहत 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया।
शासन सचिव ने बताया कि नागौर जिले में जनता सरस डेयरी तथा महावीर मिष्ठान भंडार पर दूध की थैली को एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय किए जाने पर प्रत्येक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया