स्वास्थ्य मित्रों की भर्ती: प्रदेश को निरोगी रखेंगे स्वास्थ्य मित्र, सरकार की योजनाओं का करेंगे प्रचार-प्रसार

निरोगी राजस्थान अभियान के तहत राजस्व गांवों में होगी नियुक्ति
सवाई माधोपुर।
कोरोना के कारण अटकी स्वास्थ्य मित्रों की भर्ती के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अटकी हुई स्वास्थ्य मित्रों की भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए और 12 जून तक चयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सवाई माधोपुर जिला स्तर से भी जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. तेजराम मीना ने बताया कि प्रत्येक राजस्व गांव से दो स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाना है। इसमें एक महिला और एक पुरूष स्वास्थ्य मित्र का चयन होना है। योग्यता मापदंड पूर्व निर्धारित रहेंगें। डाॅ मीना  ने बताया कि सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सीएचसी/पीएचसी के प्रभारियों से समन्वय स्थापित करते हुए स्वास्थ्य मित्रों का चयन सुनिश्चित करेंगे।
क्या रहेगी योग्यता
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मीना ने बताया कि निरोगी राजस्थान अभियान में स्वास्थ्य मित्र के लिए आवेदकों की आयु 40 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा राजस्व ग्राम क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जनता क्लीनिक क्षेत्र के संबंधित वार्ड का मूल निवासी होना, परिवार नियोजन के सिद्धान्त को अपनाने वाला, किसी भी प्रकार के दुवर््यसन से दूर रहने वाला, नेतृत्व एवं संचार में कुशलता प्राप्त, समुदाय में लोगों के व्यवहार, जीवन शैली में परिवर्तन करने की क्षमता रखने वाला भी उनकी योग्यताओं में शामिल किया गया है।
इस तरह होगा चयन
डाॅ. मीना ने बताया कि स्वास्थ्य मित्रों का चयन जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। स्वास्थ्य मित्र पद हेतू निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन भरने के बाद उसे ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 10 जून तक जमा कराया जा सकेगा। इसके साथ ही आवेदक को अपनी पहचान संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की फोटो काॅपी, पासर्पोट साईज के 2 फोटो भी साथ लाने होंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से नए निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं, जिसकी पालना में जिला स्तर से भी आदेश संबंधित बीसीएमओ को जारी किए जा चुके हैं। जिसने आवेदन कर दिया है वे दुबारा आवेदन कर सकते हैं।