सिद्धी विनायक होटल को किया अधिग्रहित

सवाई माधोपुर। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (2) के तहत होटल सिद्धी विनायक रिसोर्ट को कोविड-19 चिकित्सक एवं स्टॉफ को ठहराने के लिए अधिग्रहित किया है।
उन्होंने होटल प्रबंधक को इस दौरान आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। अधिग्रहित अवधि में होटल उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के नियंत्रण अधीन रहेगा।