किशोरी के 30वें वीक की प्रेग्नेंसी, केरल हाई कोर्ट ने अबॉर्शन की मांग खारिज की

मां ने कहा- बेटी के साथ रेप हुआ था

केरल हाई कोर्ट ने 14 साल की गर्भवती लड़की को अबॉर्शन की अनुमति देने से मनाही कर दी। कोर्ट ने कहा कि लड़की के गर्भधारण का 30वां वीक है। बच्चे के शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे ब्रेन और लंग्स पूरी तरह विकसित हो गए हैं। वह इस संसार में आने के लिए तैयार है। इसलिए अबॉर्शन की अनुमति नहीं दे सकते। लड़की की मां ने केरल हाई कोर्ट में अबॉर्शन की मांग वाली याचिका दायर की थी। महिला ने कहा था कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ था। पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी जेल में बंद है।