आज 23 नवम्बर की महत्वपूर्ण खबरें… जो आपको पढऩा है जरुरी

पहले दिन गंगापुर सिटी में 3 और सवाईमाधोपुर में 2 नामांकन पत्र दाखिल
सवाईमाधोपुर।
जिले की दोनों नगरपरिषदों में वार्ड पार्षद चुनाव के लिये सोमवार को लोक सूचना जारी हुई। पहले दिन गंगापुर सिटी में 3 तथा सवाईमाधोपुर में 2 नामांकन पत्र जमा किये गये।
गंगापुर सिटी के वार्ड नम्बर 4 से 1 अभ्यर्थी ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किये। यहां  वार्ड नम्बर 30 से भी 1 नामांकन पत्र जमा हुआ। सवाईमाधोपुर नगरपरिषद के वार्ड नम्बर 11 और 47 के लिये 1-1 नामांकन पत्र जमा हुये। 27 नवम्बर नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि है। इस निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह साढे 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा किये जायेंगे। कोरोना को देखते हुये नामांकन पत्र जमा करवाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत दोनों नगरपरिषद क्षेत्रों में वार्ड नम्बर 1 से 30 तक के नामांकन पत्र उपखण्ड अधिकारी (रिटर्निंग अधिकारी) कार्यालय तथा 31 से 60 तक के नामांकन पत्र तहसीलदार (सहायक रिटर्निंग अधिकारी) कार्यालय में जमा किये जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि जिले की दोनों नगरपरिषदों में 60-60 वार्ड हैं। वार्ड पार्षद के लिये मतदान 11 दिसम्बर को ईवीएम से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 1 दिसम्बर को सुबह साढे 10 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। 3 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिये जा सकेंगे। 4 दिसम्बर को अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। 11 दिसम्बर को होने वाले मतदान की गणना 13 दिसम्बर को प्रातः 9 बजे से होगी। नगरपरिषद वार्ड पार्षद चुनाव के लिये अधिकतम खर्च सीमा ढेड लाख रूपये निर्धारित की गई है।
सभापति पद के लिये 14 दिसम्बर को लोक सूचना जारी होगी। 14 और 15 दिसम्बर को सुबह साढे 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इनकी संवीक्षा 16 दिसम्बर को सुबह साढे 10 बजे से होगी। 17 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिये जा सकेंगे। 17 दिसम्बर को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। सभापति के लिये मतदान 20 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक होगा। इसके तत्काल बाद मतगणना शुरू हो जायेगी। उप सभापति का चुनाव 21 दिसम्बर को होगा। इसी दिन सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी, 11 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे, साढे 11 बजे से इनकी संवीक्षा शुरू होगी तथा अपरान्ह 2 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिये जा सकेंगे। मतदान का समय अपरान्ह ढाई बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। मतदान समाप्ति के तत्काल बाद मतगणना शुरू हो जायेगी।

शादी समारोह की सूचना एसडीएम को देना अनिवार्य, शादी में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाये तो 25 हजार रूपये जुर्माना
सवाई माधोपुर।
शादी समारोह में अतिथियों की अधिकतम संख्या 100 निश्चित की गई है लेकिन इस समारोह की पूर्व सूचना लिखित में सम्बंधित एसडीएम को देनी होगी।
शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति मिलने पर आयोजक और मेरिज गार्डन संचालक पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाने के साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम में कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार आयोजक को शादी समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी ताकि साबित हो सके कि 2 गज दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन और अधिकतम मेहमानों सम्बंधी नियमों की पूर्ण पालना की गई है। पूर्व सूचना दिये बिना विवाह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
किसी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिये आयोजक जिला मजिस्ट्रेट से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके लिये कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल होने, 6 फीट की सामाजिक दूरी रखने, नो मास्क नो एंट्री की पालना करने, स्क्रीनिंग और स्वच्छता की पालना करने, एंट्री, एक्जिट प्वाइंट्स और कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाइजर के प्रावधान करने, कुर्सी, डोर हैण्डल, सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई सुनिश्चित करने की शर्त रखी गई है। कार्यक्रम का सीटिंग प्लान भी अनुमति के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
जारी आदेश के अनुसार विवाह कार्यक्रम, आयोजन स्थल के मुख्य द्वार व कार्यक्रम स्थल के अन्दर “बिना मास्क के प्रवेश नही, 2 गज की दूरी बनाए रखने” का बैनर या पोस्टर लगाना अनिवार्य है तथा इसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी। विवाह आयोजन, कार्यक्रम में शामिल होने वाले राजकीय व सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिक सरकारी दिशा-निर्देशों तथा मेडिकल प्रोटोकॉल की पालना करवायेंगे। किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो उस कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
प्रिन्टिंग प्रेस संचालक विवाह आयोजन के निमंत्रण कार्ड पर जिला प्रशासन की ओर से जारी कोरोना जागरूकता अपील एवं “बिना मास्क के प्रवेश नही” स्लोगन मुद्रित करना सुनिश्चित करेंगे। इसकी अवहेलना पर राजस्थान महामारी अधिनियम और पीआरबी एक्ट के अनुसार कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जायेगा तथा प्रिंटिंग मशीन सील की जा सकेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये हैं कि संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं इन्सीडेण्ट कमाण्डर, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार व विकास अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर निगरानी रखेंगे तथा अपने अधीनस्थ कार्मिकों जैसे तहसीलदार, थानाधिकारी, गिरदावर, पटवारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता, बीट कांस्टेबल आदि के माध्यम से इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायेंगे। वे विवाह आयोजन, कार्यक्रम में कोरोना महामारी के दुष्परिणाम तथा बचाव एवं रोकथाम के उपायों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करेंगे। आयोजक की जिम्मदारी है कि शादी आयोजन की वीडियोग्राफी करवाये। एसडीएम जरूरत महसूस होने पर स्वयं के स्तर भी वीडियोग्राफी करवायेंगे तथा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई करेगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही करने वालों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई करेंगे

जननी सुरक्षा एवं राजश्री योजना मंे जिले को प्रथम स्थान
चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश
सवाई माधोपुर।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं की प्रगति समीक्षा बैठक सोमवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में सीईओ ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को चिकित्सा सेवाओं में गुणात्मक सुधार करने तथा लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना एवं राजश्री योजना में भुगतान एवं क्रियान्वयन की स्थिति अच्छी होने पर जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। इस पर सभी ने प्रसन्नता जताई तथा गति को निरंतर रखने के निर्देश दिए।
बैठक में ब्लॉक सीएमएचओ वाइज समीक्षा करते हुए न्यून प्रगति वाले चिकित्सा अधिकारियो को नियमित प्रयास कर प्रगति बढाने के लिए विशेष मॉनिटरिंग के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए।
बैठक में जिला परिषद के सीईओ ने जिले में कोरोना के संक्रमण की स्थिति, सैंपल लेने की समीक्षा की। कोरोना के संक्रमण का प्रसार नहीं हो, इसके लिए पूरे समर्पण के साथ लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। कोविड मरीजों से फीडबेक लेने के संबंध में भी निर्देश दिए।  उन्होंने घरों में आइसोलेटेड कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निःशुल्क किट देने, उनके स्वास्थ्य का नियमित फीडबैक लेने, आवश्यकता होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने, कोरोना चिकित्सा में लगे निजी अस्पताल प्रबंधन से बेहतर समन्वय रखने के निर्देश दिये। ऐसे सभी निजी और सरकारी अस्पतालों की हैल्प डेस्क को सक्रिय रखने के निर्देश दिये ताकि मरीज और परिजन को तत्काल सूचना मिल सके कि किस अस्पताल में कितने बेड या वेंटिलेटर उपलब्ध हैं।
 टीकाकरण, एएनसी, आयरन फोेलिक एसिड गोली का वितरण, संस्थागत प्रसव, जननी सुरक्षा योजना में ऑनलाइन भुगतान, राजश्री योजना के भुगतान की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिए।
बैठक में  खंडार ब्लॉक सीएमएचओ को अधिकांश बिंदुओं में न्यून प्रगति में सुधार के निर्देश दिए। बैठक में संस्थागत प्रसव पर चर्चा करते हुए शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
अन्य कई स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी लक्ष्य के मुकाबले नगण्य डिलिवरी होने पर नाराजगी जताई और प्रभारी अधिकारी को नोटिस देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि टीकाकरण, आयरन-फोलिक एसिड की दवा देने, रक्त जांच एवं अन्य स्वास्थ्य जांच का कार्य समय पर पूरा करते हुए लक्ष्य प्राप्त करें। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के मामले में पीछे रहने वाले स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारियों की निरंतर मॉनिटरिंग कर स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए। इसी तरह अच्छे प्रदर्शन के लिए कुछ केन्द्रों के कार्यों की सराहना की। बैठक में कोविड के संबंध में समीक्षा करते हुए जांच कार्य की गति बढाने, अधिक से अधिक सेंपल लेने के निर्देश दिए। वहंीं कोविड से रिकवर हुए मरीजों से फीडबेक भी लेने के निर्देश दिए।बैठक में परिवार कल्याण, पुरूष नसबंदी, अंतरा आदि के संबंध में प्रगति समीक्षा की गई।
बैठक में विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, मौसमी बीमारियां, टीबी, एएनसी चेक अप आदि की प्रगति के बारे में जानकारी दी। बैठक में मिसाल रैंकिंग में टीकाकरण, एएनसी रजिस्ट्रेशन पूर्ण टीकाकरण, चाइल्ड हेल्थ, एनसीडी, पीसीटीएस, ओपीडी, परिवार कल्याण आदि कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में सीएमएचओ डॉ.तेजराम मीना, पीएमओ डॉ. बीएल मीना, आरसीएचओ, डीपीएम सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।  


कोरोना जागरूकता अभियान के चौथे चरण की तैयारियों की समीक्षा की
सवाई माधोपुर।
कोरोना जागरूकता अभियान का चौथा चरण जिले में जल्द शुरू होने जा रहा है। सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी ने सोमवार को वीसी के माध्यम से इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
इस अभियान के अन्तर्गत जिले को 300-300 सनबोर्ड, सनपैक और फ्लैक्स बैनर तथा 4-4 हजार स्टिकर एवं पोस्टर प्राप्त हुये हैं। इन्हें जिले के सभी राजकीय कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सालयों, मुख्य बाजारों और अन्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जायेगा ताकि सावों और सर्दी के सीजन में कोरोना संक्रमण के प्रति आमजन जागरूक रहे तथा ‘‘ नो मास्क नो एंट्री’’ तथा सामाजिक दूरी की पालना के प्रति सचेत रहे।
सोनी ने निर्देश दिये कि जिले में विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाये कि कोरोना के आरम्भिक लक्षण मिलते ही चिकित्सक के पास जायें तथा कोरोना जॉंच करवायें। शुरूआत में ही कोरोना का पता चल जाने और समय पर इलाज शुरू होने से रिकवरी के चांस ज्यादा होते हैं। लोगों को ऑक्सीमीटर का महत्व समझायें जिससे वे अपने ऑक्सीजन लेवल की स्वयं नियमित जॉंच कर सकें। उन्होंने दोनों नगरपरिषद क्षेत्रों में चलाये जा रहे कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन की प्रगति की भी समीक्षा की तथा ऑटो टिपर व अन्य वाहनों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये।

पटाखा बेचने या खरीदने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा
सवाई माधोपुर।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने जिले में पटाखों के क्रय-विक्रय और उपयोग पर लगे प्रतिबंध की अवधि आगामी 31 दिसंबर तक बढा दी है।  पटाखों के क्रय-विक्रय पर 10 हजार रूपये तथा पटाखे चलाने पर 2 हजार रूपये का जुर्माना करने के साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम- 2020 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शादी समारोह या बारात में पटाखे चलाने पर आयोजक, पटाखा विक्रेता, मेरिज गार्डन संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी तथा उस कार्यक्रम की पूर्व अनुमति को निरस्त समझा जायेगा। उन्होंने समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को बाल विवाह रोकथाम करने के निर्देश दिये हैं। इसके लिये सभी विभागों के ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तरीय कार्मिकों को चौकस रहने तथा समय पर सूचना देने के निर्देश दिये गये हैं।
फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना 200 रूपये से बढाकर 500 रूपये कर दिया गया है। फेस मास्क नहीं पहने हुये ग्राहक  को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नही करने पर 100 रूपये, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रूपये, सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन करने पर 500 रूपये, उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव आयोजन करने या समारोह में सामाजिक दूरी की पालना नही करने पर 5000 रूपये, विवाह से संबंधित समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति होने पर 25 हजार रूपये, लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नही पहनने पर 500 रूपये, सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नही कराये जाने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

गम्भीर बीमारी से ग्रस्त कार्मिक की मेडिकल बोर्ड करेगा स्वास्थ्य जॉंच
सवाई माधोपुर।
गम्भीर बीमारियों से पीडित लोगों को कोरोना संक्रमण होने की अधिक सम्भावना है। इनके संक्रमित होने पर रिकवर  होने में भी सामान्य कोरोना मरीज के मुकाबले ज्यादा जटिलता रहती है। इसको देखते हुये राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे कार्मिकों को आगामी स्थानीय निकाय चुनाव ड्यूटी से अलग रखने का निर्णय किया है।
जिला निवार्चन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया ने जिला अस्पताल के पीएमओ को निर्देश दिये हैं कि वे तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित करें ताकि कोई भी कार्मिक गम्भीर बीमारी के नाम पर चुनावी ड्यूटी कटवाना चाहे तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा सके तथा गम्भीर बीमारी पाये जाने पर ड्यूटी काटने की कार्रवाई की जा सके। यह मेडिकल बोर्ड 10 दिसम्बर को मतदान दल रवानगी तक कार्यरत रहेगा।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर
सवाई माधोपुर।
चालू शैक्षणिक सत्र में अल्पसंख्यक छात्रवृति ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 नवंबर है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सलीम खान ने बताया कि आवेदक द्वारा आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात संस्था प्रधान ऑनलाइन आवेदन पत्रों की गहनतापूर्वक जांच कर अग्रेषित करें।

उपखंड अधिकारी ने मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक लेकर दिए निर्देश
सवाई माधोपुर।
शादी-विवाह कार्यक्रम में कोविड-19 एडवाईजरी की पालना शत प्रतिशत करवाई जाएगी। इस संबंध में सवाई माधोपुर उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड सवाई माधोपुर के मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक हुई, जिसमें एसडीएम ने गाइड लाइन की अनिवार्य रूप से पालना करने के निर्देश दिए। बैठक में मैरिज गार्डन व्यवस्थापकांे/मेरिज होम मालिक को प्रवेश द्वार पर नो मास्क-नो एन्ट्री के बोर्ड अनिवार्य रूप से लगवाने के निर्देश दिए। शादी समारोह में अतिथियो की संख्या 100 से अधिक नही होगी। विवाह कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने, सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विवाह कार्यक्रम के दौरान स्क्रीनिग एवं स्वच्छता की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओ पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश एवं सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। बार बार काम मे आने वाले सभी बिन्दू जैसे रेलिग्स, डोर, हैण्डल्स आदि को बार बार सेनिटाईजर करना होगा तथा इसके लिए व्यवस्थापकों द्वारा एक अलग टीम बनाई जावेगी। उन्होंने व्यवस्थापको को निर्देशित किया कि आतिशबाजी तथा पटाखो पर अनिवार्य रूप से पाबंदी की पालना करवाई जाएगी तथा डीजे चलाने पर पूर्ण पाबन्दी रहेगी। निर्देशो की पालना नहीं करने पर मेरिज होम संचालको पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा आयोजक एवं संचालक पर 25 हजार रूपए का जुर्माना किया जाएगा। मैरिज गार्डन संचालकों ने नियमों एवं निर्देशों की पालना पर सहमति व्यक्त की।