गंगापुर में क्या खुलेगा क्या नहीं? जानने के लिए पढ़ें…

गंगापुर सिटी। शुक्रवार रात जारी हुए आदेश में गंगापुर शहर से तीन इलाकों को छोड़कर curfew हटा लिया गया है लेकिन धारा 144 जारी रहेगी। शनिवार सुबह होते ही व्यापारियों ने कुछ दुकानें खोल ली, लेकिन असमंजस की स्थिति रही कि दुकान खोलें या नहीं। कई दुकानदारों ने दुकान खोली तो पुलिसकर्मियों ने दुकान बंद करा दी। व्यापारियों में बने असमंजस को लेकर प्रशासन ने शनिवार दोपहर को मीटिंग की। मीटिंग में निर्णय हुआ कि ऑरेंज जोन के नियम लागू होंगे। जो भी प्रतिष्ठान रविवार से खुलेंगे सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकानदार को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। चारपहिया वाहन में चालक सहित तीन लोग और दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही चल सकेगा। चारपहिया वाहन के लिए एसडीएम कार्यालय से परमिशन लेना अनिवार्य होगा।
एडीएम नवरत्न कोली ने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर-जरूरी आवाजाही पर सख्ती से रोक है। खुलने वाली दुकानें शाम 6 बजे बंद करनी होगी। एडीएम कोली ने बताया कि शहर में क्या बंद रहेगा क्या खुलेगा, विस्तार से जानें…badhtikalam.com

इन पर रहेगी बंदिश
सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। नाई की दुकान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर आदि नहीं खुलेंगे। सर्राफा, कपड़े की दुकान, रेडिमेड नहीं खुलेंगे। शॉपिंग मॉल व स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। होटल व रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन ये होम डिलेवरी कर सकेंगे। चाय, मिठाई की दुकानें बंद रहेंगे। पान, गुटखा, तम्बाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन प्रतिबंध। सार्वजनिक स्थानों पर 5 व 5 से अधिक व्यक्तियोंं के आवागमन व एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना शादी / समारोह नहीं होंगे। बसों को जिले के भीतर एवं अन्तर जिला आवागमन की अनुमति नहीं। सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी।
ये खुलेंगे
आवश्यक सेवाएं खुली रहेेंगी- जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टीविटिज, पशुपालन, पशु चिकित्सा। आवश्यक सेवाओं के सभी ऑफिस खुलेंगे। पानी, बिजली के ऑफिस। परचूनी व किराने की दुकानें। मेडिकल व प्रोविजन स्टोर्स। मोची, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशिन, प्लम्बर भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। जो ऑफिस आवश्यक सेवाओं में नहीं आते जैसे पीडब्ल्यूडी आदि, ये ऑफिस 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। घरेलु सहायक काम कर सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन अपना काम कर सकेंगे। पंखे की दुकानें खुली रहेंगी। इण्डस्ट्रीयल एरिया की गतिविधियां 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। प्रिंटिंग प्रेस की दुकानें खुल सकेंगी। पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली सभी इकाईयां। सभी शैक्षणिक संस्थाओं को ऑनलाइन अध्यापन / कक्षाओं तथा डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी। धोबी भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। शराब दुकानें खुली रहेंगी। फल-सब्जी की होम डिलिवरी रहेगी, सब्जी मण्डी नहीं खुलेगी। टायर, पंक्चर, रिपेयरिंग की दुकानें खुलेंगी। खादी सहित कुटीर एवं घरेलु उद्योग खुले रहेंगे। बिल्डिंग मैटेरियल व बुकसेलर भी अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगे। badhtikalam.com