बाल तस्करी एवं महिलाओं पर अत्याचार को लेकर कार्यशाला संपन्न

गंगापुर सिटी। विधिक जानकारी देती न्यायाधिकारी जया अग्रवाल।

गंगापुर सिटी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाईमाधेापुर के निर्देश पर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष रेखा चौधरी के निर्देशन में जया अग्रवाल न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय के द्वारा शनिवार को बच्चों के अवैध व्यापार एवं महिलाओं के लिए हिंसा से संबंधित कानूनों की जानकारी प्रदान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से पंचायत समिति सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधिकारी जया अग्रवाल ने महिलाओं के लिए हिंसा से संबंधित कानूनों की विस्तारपूर्वक जानकारियां प्रदान की।
इस दौरान शिविर में बच्चों की तस्करी, जिसे बाल शोषण और बाल श्रम के रूप में भी जाना जाता है जिसका अर्थ है बाल मजदूर। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सड़क के किनारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो कि फटे कपड़ों में पैसे व खाना मांगते हैं, ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित होकर व बचपन का आनंद लेने की बजाय भीखारी बनाकर सड़क के किनारे छोड़ दिया जाता है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने कानून बना रखा है जिसमें बाल तस्करों के खिलाफ जुर्माना सहित सजा का प्रावधान है। उन्होंने सभी से ऐसे बच्चों की सहायता करने का आह्वान किया।