Epstein Files पर बड़ा कानूनी बयान: न्याय विभाग बोला– सांसद नहीं कर सकते रिलीज में दखल

एपस्टीन फाइल्स की रिलीज पर अमेरिकी न्याय विभाग का बड़ा बयान
एपस्टीन केस से जुड़ी फाइलों पर अमेरिकी न्याय विभाग की कानूनी स्थिति

अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कांग्रेस की मांग को किया खारिज, अदालत की सीमाएं की स्पष्ट

Epstein Files

वॉशिंगटन। अमेरिका में चर्चित जेफरी एपस्टीन ट्रैफिकिंग केस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने को लेकर एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के सदस्य एपस्टीन फाइल्स की रिलीज प्रक्रिया में अदालत के जरिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

न्यूयॉर्क के मैनहैटन स्थित शीर्ष संघीय अभियोजक और यूएस अटॉर्नी जे क्लेटन ने एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से कहा कि संघीय जज के पास यह अधिकार नहीं है कि वह किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट या स्पेशल मास्टर की नियुक्ति करें, जो एपस्टीन और उसकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल से जुड़े दस्तावेजों की सार्वजनिक रिलीज की निगरानी करे।

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यह पत्र डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना और रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी की उस मांग के जवाब में भेजा गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि फाइलों की धीमी रिलीज कानून का उल्लंघन है और इससे पीड़ितों को मानसिक आघात पहुंच रहा है। हालांकि DOJ ने साफ कहा कि दोनों सांसद इस आपराधिक मामले के पक्षकार नहीं हैं, इसलिए उन्हें अदालत से किसी भी तरह की असाधारण राहत मांगने का अधिकार नहीं है।

न्याय विभाग के अनुसार, अब तक करीब 12,000 दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं, जबकि कुल फाइलें 20 लाख से अधिक हैं। दस्तावेजों में देरी का मुख्य कारण पीड़ितों की पहचान और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा बताया गया है। गौरतलब है कि जेफरी एपस्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई थी, जबकि गिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में 20 साल की सजा सुनाई गई थी।

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