बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का क्वारेंटाइन जरूरी: जिला कलेक्टर

पंजीयन एवं स्क्रीनिंग आवश्यक
सवाई माधोपुर। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि प्रदेश के बाहर से सवाई माधोपुर जिले में आने वाले हर व्यक्ति की 14 दिनों के होम क्वारेंटाइन का पालना करना जरूरी है। इसके लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी सक्रिय रह कर कार्य करें तथा उन्होंने मीडिया से व्यापक  प्रचार-प्रसार कर सहयोग का आग्रह किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि क्वारेंटाइन पीरियड सजा नहीं सुरक्षा है। इसमें लापरवाही से परिवार, समाज, क्षेत्र व प्रदेश को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिले के सैकडों प्रवासी श्रमिक व अन्य लोग राज्य के बाहर से जिले में आ रहे है। उन्होंने कहा कि सरकार और चिकित्सा विभाग जिला, उपखंड एवं स्थानीय स्तर पर क्वारेंटाइन फैसेलिटी को विकसित और मजबूत करने को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रहे है। बाहर से आने वाले सभी लोगों का जिले में स्वागत करें, लेकिन उनके गांव-मौहल्लो में जाने से पहले क्वारेंटाइन पीरियड का पालन करवाना सुनिश्चित करें, ताकि जिले में पिछलें 50 दिनों से घरों में रह रहें लोग संक्रमण से बचे रहें। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में 14 दिन बिताकर गांव-शहर में आना सुनिश्चित करें।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोविड -19 के संदिग्ध या रोगी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों जो नये प्रवासी आ रहे है। उनकी जानकारी बीएलओ, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, एसएचओ, विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सरपंच, जनप्रतिनिधि, नियंत्रण कक्ष को देवें। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासियों की सूचना देने के लिए सभी जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के साथ मिलकर सूचना तंत्र को विकसित करवाने में सहयोग करें ताकि जिले वासियों को कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने बाहर से आने वाले प्रवासियों की स्क्रीनिंग एवं पंजीकरण आवश्यक रूप से किए जाने के निर्देश दिए। जिला मजिस्ट्रेट पहाडिया ने बताया कि राज्य में देश एवं विदेश से अनेक प्रवासियों का आगमन हो रहा है एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जन सुरक्षा के उद्देश्य से राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज आर्डिनेंस 2020 की धारा 4(1) में राजस्थान सरकार द्वारा समस्त प्रवासी, जिन्होेंने हाल ही में राज्य में प्रवेश किया है, अथवा आगामी दिनों में आने वाले है के संबंध में निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि समस्त प्रवासियों की स्क्रीनिंग एवं पंजीकरण किया जावेगा। स्की्रनिंग में जिन प्रवासियों में कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाते है, उनको क्वारंटीन अवधि, स्वस्थ होने तक कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जायेगा। जिनको होम क्वारंटीन करना संभव नहीं है, उनको जिला प्रशासन/उपखंड/पंचायत स्तर पर स्थापित क्वारंटीन केन्द्र, जो उनके निवास स्थान से निकटतम हो, में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। इस सब की समय समय पर चिकित्सा दल द्वारा जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदेश की पालना कराने की जिम्मेदारी संबंधित उपखंड अधिकारी की होगी।