विंटेज स्कूटर वेरिफिकेशन केस में रवि बिश्नोई को राहत, हाईकोर्ट ने नोटिस पर लगाई रोक

Ravi Bishnoi gets relief from Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट ने विंटेज स्कूटर सत्यापन मामले में क्रिकेटर रवि बिश्नोई को अंतरिम राहत दी।

राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर Ravi Bishnoi को बड़ी राहत दी है। जोधपुर स्थित Rajasthan High Court ने सवाई माधोपुर के जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला उनके विंटेज स्कूटर के भौतिक सत्यापन से जुड़ा है। स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर RNY-0056 बताया गया है। डीटीओ ने 18 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी कर बिश्नोई को सवाई माधोपुर कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन कराने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने बिश्नोई की अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं को ध्यान में रखा। साथ ही परिवहन विभाग को स्कूटर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। बिश्नोई के वकील ने दलील दी कि वे पेशेवर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। वर्तमान में वे भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप में व्यस्त हैं। ऐसे में व्यक्तिगत रूप से सवाई माधोपुर पहुंचना संभव नहीं है।

विभाग ने मांगा जवाब दाखिल करने का समय

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बी.एल. भाटी कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने मामले में विस्तृत निर्देश लेने और जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में नोटिस की पालना करना याचिकाकर्ता के लिए कठिन है। इसलिए 18 दिसंबर 2025 को जारी नोटिस के प्रभाव पर रोक लगाई जाती है।

तीन सप्ताह बाद अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की गई है। फिलहाल कोर्ट के अंतरिम आदेश से बिश्नोई को राहत मिल गई है। अब अगली सुनवाई में राज्य सरकार का पक्ष सामने आएगा

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