अक्षय तृतीया पर होने वाले प्रत्येक विवाह की निगरानी अधिकारियों से करवाई जाएगी,
ईदुल-फितुर एवं परशुराम जयंती पर घर से ही करें इबादत-पूजा पाठः कलेक्टर
सवाई माधोपुर। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि 14 मई अक्षय तृतीया पर होने वाली शादियों पर विशेष निगाह रखें। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में ऑन लाइन पोर्टल पर पंजीकृत 878 शादियों में से 697 शादियां अक्षय तृतीया पर होने की सूचना है।
कलेक्टर ने संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इन शादियों के आयोजकों के पास जाकर उन्हें समझाने के निर्देश दिए है तथा कहा कि इस समय हालात खराब हैं, शादियों के आयोजन से सबके स्वास्थ्य को खतरा है। यदि कोई आयोजक फिर भी नहीं माने तो उसे बताये कि अधिकतम 11 लोगों की उपस्थिति में बिना किसी टेंट, हलवाई एवं भोज का आयोजन किए बिना शादी सम्पन्न करवाए तथा गाइडलाइन की पालना करें। गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर एक लाख रूपए का जुर्माना करने के साथ ही महामारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जायेगा।
जिला कलेक्टर ने गुरूवार को वीसी के माध्यम से पत्रकार वार्ता में मीडियाप्रतिनिधियों ने आग्रह किया लोगों को जागरूक करने में सहयोग करें। कलेक्टर ने यह भी बताया कि इन शादियों की निगरानी करने के लिए क्लस्टर बनाकर ब्लॉक एवं जिला स्तर से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो शादियों में गाइडलाइन की पालना की निगरानी करेंगे।
कलेक्टर ने बताया कि गत 3-4 दिन मंे जिले में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है, रिकवरी दर बेहतर हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी हालात खराब है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में शादी आयोजन हुए तो स्थिति और भी अधिक खराब होगी। उन्होंने बताया कि सभी एसडीएम और तहसीलदार द्वारा मुस्लिम धर्मगुरूओं से सम्पर्क कर ईदुल फितुर का त्यौहार घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने के लिये समझाइश की है। धर्म गुरूओं ने भी लोगों को इस संबंध में समझाईश की है।
घटने लगी पॉजिटिविटी दर, रिकवरी रेट बढीः कलेक्टर ने पत्रकारों को बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर घटने लगी है। वहीं रिकवरी रेट बढने लगी है। प्रतिदिन चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों में कई उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने लगे है। गुरूवार को जिले में 1134 सैंपल की जांच की गई। जिसमें से 210 कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए। पॉजिटिव की दर 18.52 प्रतिशत रही। अच्छी एवं राहत भरी बात यह रही कि गुरूवार को पॉजिटिव आए केसों से लगभग दुगने 393 संक्रमितों ने कोरोना को मात देकर रिकवरी दर्ज की। अब जिले में कोरोना एक्टिव संक्रमितों की संख्या 2918 है।
चिकित्सालय में संसाधनों की उपलब्धताः पत्रकार वार्ता में पीएमओ सवाई माधोपुर डॉ सुनील शर्मा एवं गंगापुर पीएमएओ डॉ दिनेश गुप्ता ने बताया कि गंभीर अवस्था में आने वाले मरीज भी बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने से सही हुए है। गुरूवार को पिछले 24 घंटे में सामान्य चिकित्सालय से 32 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इसी प्रकार गंगापुर अस्पताल से 17 मरीज को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। उन्हांेंने बताया कि सवाई माधोपुर में कोरोना मरीजों के लिए 148 एवं गंगापुर में 70 बेड पर ऑक्सीजन पाइप लाइन, सिलेंडर एवं कंसंट्रेटर आदि के माध्यम से उपलब्ध है।
2137 वाहन सीज 18 हजार से अधिक चालानः पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करवाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा समझाईश के साथ सख्ती भी की जा रही है। धर्मगुरूओं के माध्यम सेे पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाईश कर घर पर रहने, मास्क लगाने की समझाईश भी की गई है। उन्होंने बताया कि 2137 वाहन सीज कर लगभग 15 लाख रूपए के चालान एमवी एक्ट में किए गए है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के 18 हजार से अधिक चालान किए गए है। पुलिस अधीक्षक ने गाइड लाइन की पालना कर कोविड संक्रमण की चैन को तोडने के लिए आमजन से सहयोग का आग्रह किया।
पत्रकार वार्ता में कलेक्टर ने बामनवास क्षेत्र से अन्य प्रतिनियुक्त चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने तथा चिकित्सकों के कार्यग्रहण के संबंध में सीएमएचओ से रिपेार्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि रिटायर्ड चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ चाहे वे सिविल के हो या आर्मी के उनकी सूची तैयार करें जिससे कोरोना के इस दौर में उनकी सेवाएं ली जा सके।
रिक्त पदों को टेंपरेरी बेसिस पर भरेः कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को टंेपरेरी बेसिस पर तत्काल भर्ती करने की प्रकिया पूरी करें। जिससे चिकित्सा सुविधा को और अधिक बेहतर किया जा सके। साथ ही प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाली चल चिकित्सा यूनिट के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाएं। स्थानीय स्तर पर सीएचसी/पीएचसी में कोविड वार्ड शुरू कर मरीजों को उपचारित करने की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने वैक्सीनेशन के संबंध में आरसीएचओ को निर्देशित किया तथा कहा कि वैक्सीनेशन के कार्य में प्रगति लाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभांवित करें।
पत्रकार वार्ता में जिला कलेक्टर ने जिले में उपलब्ध कोरोना बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेन्टिलेटर बेड, रेमडेसिविर आदि आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ईदुल फितुर त्यौहार और अक्षय तृतीया पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, जैसे प्रोटोकॉल का पालन नही किया गया तो हम पुनः उसी भयावह स्थिति में प्रवेश कर जायेंगे। यह समय भावुकता का नही सतर्कता का है। हम सब मिलकर प्रयास करें तो जल्द ही इस कठिन समय को पार कर लेंगे।
पत्रकार वार्ता में वीसी के माध्यम से एडीएम गंगापुर नवरतन कोली, एडीएम सवाई माधोपुर डॉ सूरज सिंह नेगी, सीएमएचओ डॉ तेजराम मीना, डॉ सुनील, डॉ दिनेश, सहित अन्य अधिकारी भी जुडे तथा उन्होंने जानकारी दी।
लॉकडाउन गाइडलाइन की पूर्ण पालना के साथ लंबित निर्माण कार्य पूर्ण करने के दिये निर्देश
सवाई माधोपुर। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता आर.सी. मीना को निर्देश दिए है कि लॉकडाउन की गाइडलाइन की पूर्णतयाः पालना करते हुए लंबित निर्माण कार्यो को पूर्ण गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाये, ताकि क्षेत्र के आमजन को समय पर इन सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ मिले।
कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सैकण्ड फेज में 31 किलोमीटर लम्बी 10 सड़कों का निर्माण कार्य 22 करोड़ रूपए की लागत से पूर्ण कर लिया गया है। इसी योजना के थर्ड फेज में 33.41 करोड़ रूपए लागत से 77 किलोमीटर लम्बी 13 सड़के बननी हैं। इनमें से 35 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
कलेक्टर ने ग्रामीण गौरव पथ के 5 लंबित सड़क निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 80-80 लाख रूपए की लागत से एक-एक किलोमीटर लम्बा विकास पथ बनाया जा रहा है। कलेक्टर ने इसका निर्माण कार्य भी पूर्ण गुणवत्ता के साथ कम्पलीट करने के निर्देश दिए।
राज्य बजट घोषणा 2020-21 के अनुसरण में मलारना डूं गर से सांकड़ा वाया चकबिलोली रघुवंटी सड़क पुनर्निर्माण कार्य 12 करोड़ रूपए की लागत से किया जा रहा है। 21 किलोमीटर लम्बी इस सड़क के पुनर्निर्माण के बाद क्षेत्र के आम लोगों विशेषकर किसानों, गर्भवती महिलाओं, विद्यार्थियों को बड़ी सहुलियत मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि गत कुछ समय में चौथ का बरवाड़ा तहसील भवन, खण्डार कॉलेज भवन, खण्डार एससी छात्रावास, पुलिस थाना सदर तथा देवनारायण आवासीय विद्यालय मकसूदनपुरा के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर संबंधित एजेन्सियों को सौंप दिया गया है, जिससे जिले में विकास को नयी गति मिली है।
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कोरोना को हराना के लिए गाईड लाईन की पालना जरूरी
सवाई माधोपुर। नगरपरिषद् सवाई माधोपुर के द्वारा रेड अलर्ट लॉक डाउन जन अनुशासन पखवाडा के तहत शहर में कोरोना बचाव को लेकर नगरपरिषद् द्वारा गठित टीम द्वारा पिछले की दिनों से लगातार शहर में भ्रमण कर कोरोना गाईड लाईन की पालना को लेकर आमजन को मुंह पर मास्क पहननें, सामाजिक दूरी बनाये रखने, साबुन/हैड सेलनेटाईजर से बार बार हाथो को साफ रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
बिना मास्क घुमने वाले लोगों/दुकानदारों से जुर्माना वसूल कर कोरोना गाईड लाईन की पालना को लेकर हिदायत दी जा रही है। आयुक्त रविन्द यादव ने बताया कि बिना मास्क घूम रहे 10 व्यक्तियों पर 1300 रूपये का चालान कर जुर्माना वसूल किया गया है।
अभियान के तहत नगरपरिषद् द्वारा अपने कार्मिकों की टीम बनाकर इंदिरा रसोई के माध्यम से शहर के अलग अलग स्थान पर एवं बस्तीयों में निःशुल्क भोजन वितरण करवाया जा रहा है। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी लॉक डाउन में नियमित रूप से किया जावेगा।
नगरपरिषद् द्वारा मास्क वितरण एवं सैनेटाईजेशन के अतिरिक्त भी लाउडस्पीकर के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय का संदेश एवं गाईन लाईन का पालना करना का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही इंदिरा रसोई के माध्यम से कोविड केयर सेंटरों पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर के कई वार्डो में सोडियम हाईपों क्लोराईड का छिडकाव किया गया व साथ ही मास्क व पम्पलेट वितरित कर कोरोना के प्रति जागरूक किया गया।
टीम द्वारा आमजन से अपील की जा रही है कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अनावश्यक घर से बाहर नही निकलें, मास्क आवश्यक रूप से पहनें, साबुन/हैंड सेनेटाईजर से हाथों को बार बार सेनेटाईजर करें। राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन का आवश्यक रूप से पालना करें।
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ऑक्सीजन सिलेंडरो के संबंध में प्रभावी नियंत्रण/निगरानी के लिए निषेधाज्ञा प्रतिबंध लागू, निजी सिलेंडर किसी के पास हो तो तत्काल जमा करवाएं
सवाई माधोपुर. जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने 1 मई को आदेश जारी कर ऑक्सीजन सिलेंडरों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में शामिल कर इनके क्रय, विक्रय, भंडारण पर रोक लगाकर आमजन/निजी चिकित्सालयों/व्यावसायिक संस्थानों को निर्देश दिए थे कि वे तत्काल प्रभाव से ऐसे सिलेंडरों को प्रशासन के सुपुर्द कर दें। कलेक्टर ने ऐसे लोगों को अंतिम अवसर देते हुए आग्रह किया है कि किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर बिना पूर्व अनुमति/ स्वीकृति के है तो तत्काल जमा करवाएं। इसके बाद पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जांच एवं छापामार कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने 1 मई से निषेधाज्ञा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में निजी/व्यावसयिक व्यक्ति/संगठनों के पास उपलंबध ऑक्सीजन सिलेंडरों पर प्रभावी नियंत्रण/निगरानी के लिए प्रतिबंध लागू किए हुए है।
उन्होंने निषेधाज्ञा में बताया कि कोरोना संक्रमण के उपरान्त गम्भीर पीडित व्यक्तियों / मरीजो के संस्थागत उपचार के दौरान लोक जीवन/ लोक स्वास्थ्य की क्षति को बचाने के लिए चिकित्सकीय प्रोटोकॉल अनुसार ऑक्सीजन उपलब्धता की नितान्त आवश्यकता हो सकती है। चूंकि सवाई माधोपुर जिले में निजी क्षेत्रों में ऑक्सीजन उत्पादन हेतु कोई संयत्र ( प्लांट ) भी स्थापित नही है, जिसके कारण भविष्य में ऑक्सीजन की चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को अनुपलब्धता / कमी होने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है। चिकित्सकीय ऑक्सीजन गैस का संग्रहण/परिवहन तरल ऑक्सीजन की अवस्था में सिलेण्डरों में ही किया जाना व्यवहार्य है । उन्होंने 1 मई को जिले में निजी/व्यवसायिक व्यक्ति / संगठनों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेण्डरो पर प्रभावी नियंत्रण/ के लिए प्रतिबन्ध लगाया था। कलेक्टर ने निषेधाज्ञा आदेश में बताया था कि सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत निवासरत निजी व्यक्ति/संस्था जिसके पास ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध है, सिलेण्डर उपलब्धता की सूचना दो दिवस में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय एवं जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष ( दूरभाष नम्बर – 07462-220201 , 220602 ) को सूचित करेंगे तथा सिलेण्डर को संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करावें । साथ ही ऑक्सीजन सिलेण्डर जमा कराते समय सिलेण्डर का आकार ( छोटा / बड़ा ) अथवा प्रकृति ( बी टाइप / डी टाइप अथवा अन्य प्रकार ) अनुसार लिखित में पावती रसीद प्राप्त करेंगें । ताकि भविष्य में पुनः सुपुर्दगी के दौरान कोई विसंगति नहीं रहे । उन्होंने यह भी बताया कि यदि किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों में निजी व्यक्ति/संस्था को ऑक्सीजन सिलेण्डर स्वयं की कस्टडी में रखा जाना आवश्यक है तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ऑक्सीजन सिलेण्डर स्वयं की कस्टडी में रखे जाने हेतु पर्याप्त आधार के साथ अनुरोध प्रस्तुतीकरण कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरान्त अनुमति प्राप्त करेंगें। कलेक्टर ने बताया कि अब अभियान चलाकर सिलेंडर की जांच की जाएगी। जांच के दौरान किसी व्यक्ति / संस्था की कस्टडी में ऑक्सीजन सिलेण्डर पाये जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व अन्य सुसंगत प्रावधानो के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि अभी भी किसी के पास बिना अनुमति/पूर्व स्वीकृति ऑक्सीजन सिलेंडर हो तो सूचना देकर तत्काल जमा करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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1134 सैंपल की हुई जांच, 210 पॉजिटिव आए
अच्छी एवं राहत की बात यह है कि पॉजिटिव लगभग दुगने 393 रिकवर भी हुए
सवाई माधोपुर। जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग एवं ट्रीटमेंट के लिए समुचित व्यवस्था एवं प्रयास किए जा रहे है। जिला कलेक्टर के प्रयासों से जिला अस्पताल की कोविड जांच लेब में तीन जांच मशीनें संचालित है। लाइसिस की अतिरिक्त मशीन भी स्थापित की गई है। इस प्रकार कोविड सेंपल की जांच की पैंडेन्सी शून्य कर दी गई है।गुरूवार को जिले की लेब में 1134 सैंपल की जांच की गई। जिसमें से 210 कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए। पॉजिटिव की दर 18.52 प्रतिशत रही। अच्छी एवं राहत भरी बात यह रही कि गुरूवार को पॉजिटिव आए केसों से लगभग दुगने 393 संक्रमितों ने कोरोना को मात देकर रिकवरी दर्ज की। अब जिले में कोरोना एक्टिव संक्रमितों की संख्या 2918 है। जिले में गुरूवार को रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से एक डेथ भी दर्ज की गई।
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दवाईयां एवं ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायत एसपी कार्यालय में करें
सूचना को गोपनीय रखा जाएगा
सवाई माधोपुर। कोरोना संक्रमण काल में कुछ लोगों द्वारा आवश्यक दवाईयों एवं ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लेक मार्केटिंग एवं कालाबाजारी की जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने लोगों से आग्रह किया कि दवाईयां एवं ऑक्सीजन सिलंेंडर के संबंध में किसी द्वारा कालाबाजारी की जाती है तो इसकी शिकायत एसपी कार्यालय के मोबाइल नंबर 8764864501 पर की जा सकती है। शिकायत करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
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शुक्रवार को न्यायिक कार्मिकों का होगा टीकाकरण
सवाई माधोपुर। कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत शुक्रवार 14 मई को मानटाउन शहरी पीएचसी, कोर्ट परिसर खंडार, कोर्ट परिसर बौंली एवं कोर्ट परिसर बामनवास में न्यायिक कर्मचारियों के 18 प्लस आयुवर्ग का टीकाकरण किया जाएगा। आरसीएचओ डॉ कमलेश मीना ने बताया कि शुक्रवार को 18 प्लस आयुवर्ग के टीकाकरण का ओपन सैशन नहीं होगा। 45 वर्ष एवं अधिक आयुवर्ग के लिए टीकाकरण पूर्व की भांति यथावत पूर्व निर्धारित सैशन साइट्स पर होगा।