Budget 2021: 75 साल पार लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, जानें टैक्स में क्या

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट-2021 पेश किया है। बजट में सरकार ने किसानों से लेकर उद्योग जगत के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीतारमण ने लगातार तीसरा बजट करते हुए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस बजट में करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है। लेकिन 75 साल पार के लोगों को रियायत जरूर दी है। सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया।
बजट में ऐलान किया गया है कि पेंशन से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं लग सकेगा। होम लोन पर मिलने वाली छूट को 2022 तक बरकरार रखने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020-21 में इसके 9.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। सस्ते घरों पर 1.5 लाख रूपये तक का कर्ज ब्याज मुक्त होगा। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट की सीमा एक साल और बढ़ाई गई है। इस बजट में मोबाइल पार्ट्स पर छूट घटा दी गई है। इसके चलते मोबाइल फोन महंगा हो जाएगा। मोबाइल फोन के साथ चार्ज भी महंगे हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे इलेक्ट्रोनिक सामनों की कीमतों पर असर पड़ेगा। स्टील के बर्तनों के भी सस्ते होने की उम्मीद है। सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे ज्वैलरी की कीमतों में कमी दर्ज हो सकेगी। कॉटन पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी बढ़ाई गई है। इस कारण कपड़ों की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला।