सवाईमाधोपुर। badhtikalam.com जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने आदेश जारी कर जिले में बाजार खुलने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर दिया है। साथ ही रविवार का अवकाश पूर्व की भांति रहेगा। पूर्व में यह आदेश सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का था।
जिले में कोरोना महामारी का प्रसार दिन-प्रतिदिन बढऩे तथा संक्रमित व्यक्ति निरंतर पाये जाने के कारण मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से जिला कलेक्टर ने 20 अगस्त से जिले में स्थापित दुकानेें, मॉल्स, प्रतिष्ठान, व्यापार एवं सभी प्रकार के बाजार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही खुलने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी। शराब की दुकानें पूर्व की भांति यथावत संचालित हो सकेंगी। जिले में स्थित डेयरी बूथ सुबह के प्रतिबंध से मुक्त रहेगी तथा इसके बाद यह रात्रि 8 बजे तक बंद कर दी जाएगी। जिले में स्थित समस्त होटल, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति अथवा संस्थान इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में स्थित समस्त रेस्टोरेंट सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिय़ा ने आदेश में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिले में निवास करने वाले व्यक्ति अपने आवास से बाहर रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर जरुरी कार्य से विचरण नहीं करेंगे।