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कोराना से बचाव हो और आजीविका भी बचे, इसके लिये व्यापक जनजागरूकता अभियान 21 जून से
सवाई माधोपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्यभर में 21 जून से 30 जून तक चलाये जाने वाले कोरोना जागरूकता अभियान की जिले में तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने गुरूवार को सम्बंधित अधिकारियों की बैठक ली तथा उनको जिम्मेदारियॉं सौंपी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की मंशा है कि एक और कोरोना प्रसार को रोकने के लियेे आमजन को निरन्तर सावधान रहने के लिये जागरूक किया जाये, दूसरी ओर कोरोना के प्रति डर को चौकसी में तब्दील कर उसे सामान्य जीवन जीने के लिये प्रेरित किया जाये ताकि आर्थिक गतिविधियॉं पुनः जोर पकडे तथा राज्य की अर्थव्यवस्था गति पकडे।
जिला कलेक्टर ने बताया कि इस जागरूकता अभियान का फोकस आम जन को 2 गज की दूरी, घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थान पर न थूकने और बार-बार हाथ धोने के लिये प्रेरित करना है। इस अभूतपूर्व अभियान को प्रत्येक गांव, ढाणी, वार्ड और मौहल्ले में व्यापक जनभागीदारी से चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य के निवासियों के नाम संदेश जारी कर इस अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिये अनुरोध किया है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि अभियान की शुरूआत 21 जून को होगी। 22 जून को जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता रथ को रवाना करेंगे तथा प्रचार सामग्री का वितरण करेंगे। जिला कलेक्टर ने बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अस्पताल के पीएमओ, उप निदेशक आयुर्वेद, जिला परिषद के मनरेगा अधिशाषी  अभियन्ता आदि को जिम्मेदारियॉं सौंपी। शुक्रवार को इस सम्बंध में जिला कलेक्टर सरकारी अधिकारियों, उद्योग व व्यापार जगत तथा सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों की पृथक -पृथक बैठक लेकर इस अभियान में उनके सक्रिय सहयोग की रूपरेखा तैयार करेंगे। बैठक में एडीएम बीएस पंवार ने 10 दिवसीय अभियान की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की तथा जिला कलेक्टर के साथ विभिन्न नवाचारों के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया जिनके सम्बंध में शुक्रवार को अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

जिला विस्थापन समिति की बैठक आयोजित
सवाई माधोपुर।
जिला विस्थापन समिति की बैठक जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
जिला कलेक्टर पहाड़िया ने बैठक में संबंधित अधिकारी बकाया कार्याे का समय पर निस्तारण कर अपेक्षित लाने के निर्देश दिए। बैठक में विस्थापित ग्राम भिड़, कठूली, मोडूंगरी, कालीभाट, हिन्दवाड एवं मुन्द्राहेड़ी के भूमि समर्पण एवं उनकी खातेदारी भूमि का वन विभाग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद किए जाने के संबंध में समीक्षा कर निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने ग्राम रावरां, उमरी, फिरोजपुर, मेईखुर्द में वन विभाग से प्रत्यावर्तित भूमि रकबा 345.62 हैक्टर जो सिवायचक दर्ज है की संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। ग्राम चिरंजीखेड़ा तहसील खण्डार को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराये जाने, कार्यालय उप जिला कलेक्टर में विस्थापन से असन्तुष्ट परिवारों के लम्बित प्रकरण, ग्राम मुन्द्राहेड़ी के विस्थापन से शेष रहे परिवारों के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने बैठक में आमली वनखण्ड जिला टोंक में भारत सरकार द्वारा 456.53 है0 भूमि के प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति के लिए एफ.आर.ए. एक्ट 2006 के अन्तर्गत अनुपालना प्रेषित करने, विस्थापित ग्राम मुन्द्राहेड़ी की खातेदारी कृषि भूमि का राजपक्ष में समर्पण होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराये जाने, ग्राम मेई खुर्द ढाणी धोबियान तहसील खण्डार में 7 विस्थापित परिवारों को सम्भलाये गये कृषि प्लाटो का आवंटन करवाये जाने, विस्थापित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड, जॉब कार्ड, भामाशाह, आधार कार्ड आदि योजनाओं के लाभ दिलवाने, ग्राम भैरूपुरा के विस्थापन के संबंध में चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीसीएफ मनोज पाराशर, एडीएम भवानी सिंह पंवार, डीएफओ मुकेश सैनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
फोटो केप्शनः- 18पीआरओ 1ः- विस्थापन समिति की बैठक में निर्देश देते कलेक्टर।

प्रवासी/विशेष श्रेणी के ऐसे परिवार जो खाद्य सुरक्षा में चयनित नही है
उनको भी उचित मूल्य की दुकान पर मिलेगा 2 माह का गेंहू व चने की दाल
सवाई माधोपुर।
भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रवासी/विशेष श्रेणी के परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नही है, के लिये माह मई व जून  के लिये 10 किलोग्राम गेंहू प्रति व्यक्ति एवं 2 माह का 2 किलोग्राम चने की दाल प्रति परिवार के हिसाब से जिले के लिये गेंहू/चने का आवंटन किया गया है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने इस संबंध में समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन दुकानों पर प्रवासी श्रमिकों को गेंहू व चने का आवंटन हुआ है वहां पर बीएलओ/सरकारी कार्मिक की ड्यूटी लगवायी जाये, ताकि प्रवासी श्रमिकों को राशन सामग्री प्राप्त करने/अपना नाम पंजीकरण करवाने में कोई असुविधा नही हो। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी को निर्देश दिये कि समस्त ई-मित्र संचालकों को उचित मूल्य दुकानों पर अटैच कर प्रवासी श्रमिकों की समस्या का मौके पर ही समाधान करवाना सुनिश्चित करें।
जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर सौरभ जैन ने बताया कि प्रवासी/विशेष श्रेणी के ऐसे परिवार जिनका पंजीकरण ऑनलाईन किया जा चुका है उनको राशन की दुकान से प्रति सदस्य दो माह 10 किलोग्राम गेंहू तथा 2 किलोग्राम चने की दाल प्रति परिवार वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में इसकी वितरण अवधि 17 जून 2020 तक नियत थी, जिसे खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर द्वार 21 जून 2020 तक बढा दिया गया है।
जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का पंजीकरण पूर्व में हो चुका है, वे राशन की दुकान पर जाकर गेंहू/चने की दाल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक दुकान एवं शहरी क्षेत्र में समस्त राशन की दुकानों को अधिकृत किया हुआ है। चूंकि राजकीय कर्मचारियों की ड्यूटी उपखण्ड कार्यालय द्वारा लगाई गई है। पंजीयना करने वाले राजकीय कर्मचारी का सम्पर्क नम्बर उपखण्ड कार्यालय से लिया जा सकता है।
प्रवासी श्रमिकों में से जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक पंजीकरण नही करवाया है वे राशन की दुकानों पर उपखण्ड अधिकारी द्वार नियुक्त बीएलओ की एसएसओ आईडी से अपना पंजीकरण अभी भी करवा सकते हैं। पंजीकरण पश्चात सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में पंजीकृत कुछ उपभोक्ता ऐसे है जिनके आधार कार्ड से वर्तमान में कार्यरत मोबाईल नम्बर लिंक नही है। ऐसे उपभोक्ताओं को राशन सामग्री प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है क्योंकि इस सामग्री का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से प्रार्थी के मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से करवाया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ता नजदीकी ई-मित्र पर जाकर अपना सही मोबाईल नम्बर आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित राशनकार्डधारियों को
3 माह का निशुल्क चने की दाल का होगा वितरण
सवाई माधोपुर।
कोविड-19 कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को माह अप्रैल से जून 2020 तक 3 महीने के लिये प्रति परिवार प्रतिमाह 1 किलोग्राम चने की दाल का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जायेगा।
जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर सौरभ जैन ने बताया कि इसके लिये जिले में कुल 6731 क्विंटल चना दाल का आवंटन किया गया जिसके विरूद्ध आदिनांक तक कुल 4132.42 क्विंटल चला दाल का वितरण हुआ है। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं को राशन की दुकान से गेंहू मिलता है उनमे से जिन उपभोक्ताओं ने एक बार भी चने की दाल नही ली है, वे राशन की दुकान से 3 महीने की 3 किलोग्राम चने की दाल प्राप्त कर सकते हैं तथा जिन उपभोक्ताओं ने अप्रैल 2020 की चना दाल प्राप्त कर ली है वे 2 महीने की चने की दाल राशन की दुकान से ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित है केवल उन्ही के लिये चना दाल का आवंटन प्राप्त हुआ है।

ऑनलाईन/डिजिटल प्लेसमेन्ट शिविर का आयोजन 22 जून से
सवाई माधोपुर।
वर्तमान समय में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में पूर्व की भांति वृहद स्तर पर भौतिक रूप से कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविर/प्लेसमेन्ट शिविर का आयोजन सम्भव नहीं है।
जिला रोजगार अधिकारी विवेक भारद्वाज ने बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन व जिला रोजगार कार्यालय सवाई माधोपुर के संयुक्त तत्वावधान में 22 जून से 25 जून  तक 4 दिवसीय कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता/प्लेसमेन्ट शिविर का आयोजन ऑनलाईन/डिजिटल किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न क्षैत्रों की कम्पनियों को ऑनलाईन आमंत्रित किया गया है जो पात्र आशार्थियों को ऑनलाईन शिविर के माध्यम साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया करेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आशार्थी की आयु 18 से 30 वर्ष एवं कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। किसान वर्दी बायो प्लानटेक प्रा0ली0 कोटा राज0 द्वारा भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन ऑनलाईन/डिजीटल शिविर के माध्यम से आवेदन तैयार करवाये जायेंगे।
इच्छुक 10वीं, 12वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार आशार्थी जो ऑनलाईन/डिजीटल शिविर का लाभ लेना चाहते हैं। वे Google From Link  https://forms.gle/RCVMZ3yvVWnTjzXf9 और  deo.swm.emp@gmail.com  Resume  आवेदन कर सकते हैं।

सवाई माधोपुर में विज्ञान नगर में घोषित
जीरो मोबिलिटी प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा प्रत्याहरित
सवाई माधोपुर।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने इंसीडेन्ट कमाण्डर सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड सवाई माधोपुर की नगरीय सीमा के विज्ञान नगर रणथम्भौर रोड़ सवाई माधोपुर परिक्षेत्र में पॉजिटीव व्यक्ति के सम्पर्क के सभी व्यक्ति जो होम क्वारंटाईन किये गये थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने एवं निषेधाज्ञा अवधि 14 दिवस पूर्ण होने पर उपखण्ड सवाई माधोपुर की नगरीय सीमा के विज्ञान नगर रणथम्भौर रोड़ सवाई माधोपुर में घोषित जीरो मोबिलिटी प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर ली है।