अब काम धंधे व स्वरोजगार के लिए ले सकेंगे ऋण

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख से 10 करोड़ तक का ऋण
आत्म निर्भर अभियान को मिलेगा सम्बल
सवाई माधोपुर।
कोविड-19 के तहत लॉकडाउन में बाहर से आये प्रवासियों के रोजगार के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में स्वरोजगार के लिए 25 लाख से 10 करोड़ तक का ऋण दिया जा रहा है। इसके लिए जिला उद्योग केन्द्र ने तैयारियां प्रारम्भ कर दी गई है। जो लोग अपना काम धंधा करना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गो के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंको के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।
इन सब के लिए मिलेगा ऋण:- योजना में नव स्थापित एवं पूर्व स्थापित उद्यम विनिर्माण एवं व्यापार के क्षेत्र के विस्तार विविधिकरण या आधुनिकीकरण करने के लिए संयत्र एवं मशीनरी वर्कशेड/भवन फर्नीचर उपकरण कच्चे माल के लिए ऋण लिया जा सकेगा। इसमें विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योग के लिए 10 करोड़ तक का ऋण तथा व्यापार एवं व्यवसाय के लिए 1 करोड़ तक का ऋण का प्रावधान है। राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजि क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राजस्थान वित निगम व सिडबी इत्यादि वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा सकेगा।
घर के नजदीक पोर्टल से मिलेगा रोजगार:- राज्य के निवासियों तथा प्रवासी श्रमिकों को घर के नजदीक रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित योग्य कार्मिकों को घर के नजदीक रोजगार के अवसर प्रदान करने  तथा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित योग्य कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज कौशल योजना का ऑनलाईन प्लेटफार्म भी तैयार किया गया है। उद्यमी एवं बेरोजगार युवा स्वयं की एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र के माध्यम से रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पात्रता की शर्ते:- व्यक्तिगत आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकेगा जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। आवेदक एवं उसके परिवार में कोई भी सदस्य किसी विŸाीय संस्थान/बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया हो। आवेदक व परिवार किसी अन्य केन्द्रीय/राजकीय रोजगार मूलक अनुदान कार्यक्रम विगत 5 वर्षो में लाभान्वित न हो। स्वयं सहायता समूह राज्य सरकार के विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत हो भागीदारी फर्म एलएलपी फर्म एवं कम्पनी नियमानुसार पंजीकृत होनी चाहिए।
योजना के अन्तर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची:– मांस मदिरा एवं मादक पदार्थो से बने उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय, विस्फोटक पदार्थ, परिवहन वाहन जिनकी ऑन रोड़ कीमत 10 लाख से अधिक हो, पॉलिथीन एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद/गतिविधियों पर ऋण नहीं दिया जायेगा।
25 लाख रूपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।