कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिये निषेधाज्ञा जारी

सवाई माधोपुर। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर सवाईमाधोपुर पंचायत समिति की आटूणकलां, रामडी और पचीपल्या ग्राम पंचायतों और सम्पूर्ण बामनवास पंचायत समिति क्षेत्र में 30 सितम्बर तक लाउडस्पीकर के उपयोग के सम्बंध में आदेश जारी किये हैं ताकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रचार के दौरान विद्यार्थियों की पढाई बाधित न हो, बीमार और बुजुर्गोे के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा न हो।
यह आदेश शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होगा। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में दी गई शक्तियों के अनुसरण में जारी आदेश के अनुसार सम्बंधित क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक  लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वीकृति योग्य अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जावेगा।
लाउडस्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार करने वाले वाहन की भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी लाउडस्पीकर के प्रयोग किये जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।