माननीय न्यायालय के निर्णय की अक्षरशः पालना के निर्देश


वाई माधोपुर। महेश अग्रवाल बनाम राज्य व अन्य केस में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुबह 6 से 8 तथा शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उडाना प्रतिबंधित कर रखा है जिससे पक्षियों की  बेवजह जान न जायें।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एस. पी. सिंह ने माननीय  राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अक्षरशः पालना करने के निर्देश जारी किये हैं।