आमजन सावधानी नहीं बरतेगा तो मजबूरन पाबंदियॉं बढानी पडेंगी

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित
सवाई माधोपुर।
जिला शांति समिति की बैठक मंगलवार को डीएम राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में सदस्यों ने होली-धुलंडी तथा शब-ए-बारात को कोविड-19 प्रोटोकॉल, धारा 144 की पालना तथा पूर्ण शांति व सद्भाव के साथ मनाने का आश्वासन दिया। बैठक में डीएम ने अवैध शराब उत्पादन व बिक्री रोकने, मादक पदार्थों से युवा पीढी को बचाने, यातायात व्यवस्था को सुधारने, अतिक्रमण हटाने से लेकर विकास कार्यों के बारे में भी समिति सदस्यों की राय जानी ।
डीएम ने कहा कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, दुर्भाग्य से कोई व्यक्तिगत झगडा भी हो जाये तो तत्काल पुलिस को सूचना दें तथा इसे जातिगत, धार्मिक या क्षेत्रीय एंगल न दें। उन्होंने पुलिस को असामाजिक तत्वों तथा अपराधियों को पाबंद करने के निर्देश दिये।
डीएम ने निर्देश दिये कि जिले में अवैध शराब की 1 बूंद का भी निर्माण और बिक्री होना पाया गया तथा अपराधी के खिलाफ समय पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो सम्बंधित पुलिस, प्रशासनिक व आबकारी अधिकारी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। होली तथा धुलंडी पर शराब की खपत आम दिनों से अधिक होती है, इसलिये इस मौके पर अवैध शराब पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना के साथ ही झगडों की सम्भावना बढ जाती है। पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करें। शराब दुकान की अवैध ब्रांचों को सील करें तथा रात 8 बजे के बाद किसी भी हालत में शराब की दुकान न खोलने दें। उल्लेखनीय है कि शांति समिति के कुछ सदस्यों ने अवैध शराब बिक्री की बात कही थी।

यह भी पढ़ें: Corona Holi Guidelines: कोरोना के साए में होली, दिल्ली से लेकर UP तक क्या है गाइडलाइंस


डीएम ने बताया कि आमजन की जान बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सावधानी न बरतने के कारण जिले समेत पूरे देश में कोविड-19 केस बढ रहे हैं। जिले में संक्रमण अधिक बढा तो पाबंदियॉं बढेंगी जिससे आजीविका पर असर पडेगा तथा आमजन को असुविधा भी होगी। अब यह आमजन पर है कि वह मास्क लगाने, भीडभाड न करने जैसे छोटी-छोटी सावधानियों का पालन करते हैं या पाबंदियॉं झेलते हैं। लोगों को जागरूक करने के इस कार्य में शांति समिति के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जायेगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे, उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। गंगापुर सिटी तथा सवाईमाधोपुर में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद किये जा रहे हैं। विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमत किया जाएगा। विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकती है।
समिति सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर पान की थडियों पर मादक पदार्थ बिक्री की शिकायत की। इस पर कलेक्टर ने जब्ती अभियान चलाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सूने स्थानों पर खडी बसों, कारों की निरन्तर चैकिंग करने, नगरपरिषद व कलेक्ट्रेट के सामने  नो वेंडिंग जोन में संचालित थडियॉं हटाने, फुटपाथ पर कब्जा कर रह रहे परिवारों को दूसरे स्थान पर बसाने के निर्देश दिये ताकि कोई बडी दुर्घटना न हो जाये। जिला मुख्यालय के पुराने मौहल्लों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने, अभय कमांड संेटर से उनकी मॉनिटरिंग करने, बाजारों मंे यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिये होली, धुलंडी पर विशेष जाब्ता लगाने, ओवरलोड वाहनों को जब्त करने, ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी ने निर्देश दिये कि सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी निरंतर समन्वय रखें तथा छोटी-बडी सभी सूचनाओं को आपस में साझा करने के साथ ही उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत करायें।
बैठक में जिला परिषद सीईओ आर. एस. चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र दानौदिया, सवाईमाधोपुर एसडीएम कपिल शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राकेश राजौरा, कोतवाल राजकुमार, शांति समिति के सदस्य असरार अहमद, डॉ नगेन्द्र शर्मा, निजामुद्दीन कुरैशरी, विनोद जैन,रमेश टोडरा, महेश छाबडा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें: Covid 19 India Updates: आमिर खान हुए कोरोना पॉजिटिव, बॉलीवुड में नहीं थम रहे Covid 19 केस

कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर प्रशासन हुआ सख्त
उल्लंघन करने वालों के काटे चालान
सवाई माधोपुर।
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा लोगों को प्रोटोकॉल की पालना के लिए समझाईश के साथ साथ सख्ती भी की जा रही है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन द्वारा सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों, पुलिस अधिकारियों एवं नगर परिषद आयुक्तों को गाइड लाइन की पालना सख्ती से करवाने के निर्देश दिए है, ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।
प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मास्क नहीं लगाने, प्रोटोकाल की पालना नहीं करने वालों के चालान भी काटे है। उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा एवं उनकी टीम ने जिला मुख्यालय पर 27 व्यक्तियों से चालान काटकर चार हजार रूपए का जुर्माना वसूला। इसी प्रकार उपखंड अधिकारी मलारना डूंगर रघुनाथ के निर्देशन में लोगों को समझाईश की तथा दो चालान एक हजार रूपए के काटे गए। इसी प्रकार अन्य उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में समझाईश की तथा चालान काटे।
कम्प्यूटर टंकण परीक्षा 26 मार्च को
सवाई माधोपुर। अनुकम्पा नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की विशेष कम्प्यूटर टंकण परीक्षा 26 मार्च को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में होगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी ने यह जानकारी दी।

खबरों से अपडेट रहने के लिए BADHTI KALAM APP DOWNLOAD LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badhtikalam.badhtikalam&hl=en&gl=US