बिना अनुमति नहीं निकाल सकेंगे विजयी जुलूस, जिले में धारा 144 प्रभावी

मतगणना केंद्र से 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित

गंगापुर सिटी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 के अंतर्गत मतदान के बाद से जिले में मतगणना संबंधित गतिविधियां शुरु हो गई हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहूनगर सवाई माधोपुर में 03 दिसंबर रविवार को मतगणना होना प्रस्तावित है। कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता एवं धारा 144 प्रभावी है। इसलिए मतगणना के बाद विजेता प्रत्याशी द्वारा बिना पूर्व अनुमति के विजयी जुलूस, सभा, रैली आदि निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर परिधि में कोई भी किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि जिले में 9 अक्तूबर 2023 से धारा 144 प्रभावी है। इस दौरान में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, एमएल गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू-छुरी, बर्छा, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि को धारण कर न तो घूमेगा न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। लेकिन वृद्धजन, विशेष योग्यजन एवं बीमार व्यक्ति जो लाठी के सहारे बिना नहीं चल सकते हैं, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपराओं के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्रों को नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाये जाने अथवा शस्त्र को पुलिस थाना में जमा कराये जाने के लिए ले जाये जाने पर लागू नहीं होगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन करने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात एवं कानून व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए हैं, उन पर लागू नहीं होगा। साथ ही यह आदेश बैंक, एटीएम, बैंक की केश वेन, पैट्रोल पम्प, औद्योगिक क्षेत्र तथा टोल नाके पर नियमानुसार नियुक्त सशस्त्र गार्ड पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय रायफल एसोशियन के सदस्य खिलाडियों पर, जिनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है या किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया जा रहा है, पर लागू नहीं होगा। गंगापुर सिटी जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति गंगापुर सिटी जिले की सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारी को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा। कोई भी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जायेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रसारण यन्त्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिसने यातायात व्यवस्था जन व्यवस्था एवं जन शान्ति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, न ही कोई ऐसा भाषण या उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही किसी एम्पलीफायर रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी अन्य के निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण, प्रचार-प्रसार अवांछित टीका टिप्पणी नहीं करेगा न ही करवायेगा। इन्टरनेट तथा सोशल मिडिया यथा फेसबुक, ट्विट्टर, व्हाट्सऐप, यू ट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार संबंधी संदेश प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों का विरूपण करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन के लिए दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। उक्त आदेश की पालना करवाये जाने का उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट का होगा।