सवाई माधोपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को महामारी घोषित किया गया है। इस सन्दर्भ में अति. मुख्य सचिव गृह विभाग के निर्देशानुसार राज्य में कोविड-19 महामारी के प्रकरणों में वृद्धि होने के कारण एवं आम जीवन के बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्न्तराज्यीय सीमा पर आवागमन को नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि इसके लिए अर्न्तराज्यीय सड़क मार्ग/रास्तों पर अविलम्ब पुलिस चैक पोस्ट स्थापित किये जावें तथा आपातकालीन सेवाऐं यथा मेडिकल सेवा/मृत्यु को छोडकर राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले किसी भी नागरिक को राज्य की एनओसी के बिना प्रवेश की अनुमति नही होगी। राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्तियों को बिना पास जाने की अनुमति नही दी जावें। अन्य राज्य में जाने हेतु पास/अनुमति केवल आपातकालीन परिस्थितियों यथा किसी को ईलाज हेतु अस्पताल ले जाने/निकटम व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में जारी किये जावें। राज्य द्वारा वही पास मान्य होंगे जो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए हो।
इस संबंध जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किये हैं कि खण्डार क्षेत्र में मध्यप्रदेश की सीमा पर आवागमन को नियंत्रित करने हेतु तुरन्त प्रभाव से चैक पोस्ट स्थापित की जावें। रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर एवं गंगापुर पर आवागमन को नियंत्रित करने हेतु तुरन्त प्रभाव से चैक पोस्ट स्थापित की जावें। माल वाहक वाहनों का आवागमन बना रहेगा, उन्हें किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नही होगी। उपरोक्त व्यवस्था प्रारम्भिक तौर पर आगामी 7 दिवस तक लागू होगी।