26 March 2021: सवाईमाधोपुर जिले की महत्वपूर्ण खबरें

28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थान पर होली व शब ए बारात के कार्यक्रम आयोजित करने पर अपरान्ह चार बजे से रात्रि दस बजे तक अधिकतम पचास व्यक्तियों के साथ अनुमति
सवाई माधोपुर।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने कोविड-19 के संक्रमण फैलाव में वृद्धि को देखते हुए जिले में होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार, धार्मिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनो के लिए 28 एवं 29 मार्च को अपरान्ह चार बजे से रात्रि दस बजे तक की समयावधि में आयोजनों की अनुमति दी है, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग लें सकेगे।
जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग जयपुर के निर्देशानुसार चिकित्सकीय परिस्थितियों में मानव स्वास्थ्य, मानव जीवन के संकट निवारण हेतु जारी दिशा निर्देशों की निरंतरता में होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई थी, इसमें आंशिक संशोधन करते हुए अपरान्ह चार बजे से रात्रि दस बजे तक की समयावधि में अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन में होली का त्योहार घरों में मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी। आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर अनुमत समय के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी तथा भीड इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए समय समय पर जारी दिशा निर्देशों यथा फेस मास्क/फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग आदि की कडाई से पालना अनिवार्य होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश की पालना करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट एवं आयुक्त नगर परिषद को निर्देशित किया है। पुलिस एवं प्रशासन 28 एवं 29 मार्च को अपने अपने क्षेत्र में सतत निगरानी एवं नियंत्रण रखेंगे तथा उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आदेश की पालना नहीं करना दंडनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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गाइड लाइन उल्लंघन पर एसडीएम की टीम ने कार्रवाई कर काटे 15 चालान
सवाई माधोपुर।
कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर प्रशासन द्वारा लगातार समझाईश के साथ सख्ती भी की जा रही है। शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर की टीम ने मास्क नहीं लगाने वाले तथा गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। टीम ने जिला मुख्यालय पर 15 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 23 सौ रूपए के चालान काटे।

बाल वाहिनियों पर रिफ्लेक्टर एवं जीपीएस सिस्टम आवश्यक रूप से लगा होः पुलिस अधीक्षक
बाल वाहिनियों के संबंध में स्थायी संयोजक समिति की बैठक आयोजित
सवाई माधोपुर।
बाल वाहिनियों में बालकों की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की अध्यक्षता में स्थायी संयोजक समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि बाल वाहिनी के संबंध में जारी गाइड लाइन की पूरी पालना हो। बाल वाहिनियों में बच्चों का परिवहन सुगम, सरल एवं सुरक्षित हो। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। बाल वाहिनियों पर आवश्यक रूप से रिफ्लेक्टर एवं जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बाल वाहिनियों पर चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 तथा चालक परिचालक के मोबाइल नंबर भी लिखें हों। चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 के बारे में बालकों को विद्यालयों में जानकारी दी जावे। स्कूलों एवं विभिन्न स्थानों पर चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर लिखवाकर प्रचारित करवाया जाए। उन्होंने स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों, बालकों एवं अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर के संबंध में क्विज करवाए जाए, जिससे बच्चों को इसकी जानकारी हो सके।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि संस्था प्रधान विद्यालय के बालकों को प्रेरित करेंगे की नाबालिग बच्चे वाहन नहीं चलाएं, साथ ही यह भी बताएंगे की नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक को तीन साल की सजा, 25 हजार रूपए जुर्माना एवं वाहन का पंजीयन रद्द हो सकता है। उन्होंने बच्चों के माध्यम से लोगों को भी हेलमेट लगाने, यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक करने की बात भी कही।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बाल वाहिनियों में बच्चों के सुरक्षित परिवहन पर ध्यान देने के साथ ही बालकों की संपूर्ण सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। विद्यालयों के संचालक बाल वाहिनी के लिए प्रत्येक विद्यालय का  संयोजक(ट्रांसपोर्ट मेनेजर) नियुक्त करें तथा पूरी निगरानी रखे। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बाल वाहिनी के संबंध में जिम्मेदार विभाग, कार्यालय एवं अन्य संबंधित घटकों की भूमिका एवं कर्तव्य निर्वहन पर चर्चा कर निर्देश दिए।
बैठक में परिवहन विभाग अधिकारी ने बताया कि जिले में 182 वाहन बाल वाहिनी के रूप में पंजीकृत है। इन वाहनों की फिटनेस भी चेक की गई है। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि पन्द्रह दिवस में सभी बाल वाहिनियों की जांच करें तथा अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से बाल वाहिनी के रूप में चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र दानोदिया, डीटीओ दयाशंकर गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम बैरवा, यातायात निरीक्षण शैतान सिंह, नीलम कोठारी, प्रधानाचार्य नीरज कुमार भास्कर, नीरू गोयल, अनिता राठोड, रेणु भास्कर सहित अन्य अधिकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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केंटीन संचालन के लिए 7 अप्रेल तक निविदाएं आमंत्रित
सवाई माधोपुर।
जिला कलेक्ट्रेट परिसर में केंटीन संचालन कार्य के लिए केंटीन दो वर्ष के लिए किराए पर दी जानी हैै। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि इच्छुक फर्म/व्यक्तियों से दरें आमंत्रित की गई है। एक फर्म/व्यक्ति द्वारा केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म 7 अप्रेल 2021 को दोपहर एक बजे तक लेखा शाखा के कमरा नंबर 19 में अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते है। निविदी उसी दिन दोपहर 3 बजे खोली जावेगी। निविदा की अनुमानित राशि 1 लाख 80 हजार रूपए (द्विवार्षिक) है। निविदा के साथ धरोहर राशि दस हजार रूपए  का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक है। निविदा शुल्क 200 रूपए देकर निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। केंटीन निविदा से संबंधित समस्त शर्ते एवं अन्य जानकारी वेबसाईटwww.sppp.raj.nic.in  पर एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखी जा सकती है।

जिला प्रभारी मंत्री 1 अप्रेल को सवाई माधोपुर आएंगे
जनसुनवाई के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर करेंगे योजनाओं की प्रगति समीक्षा
सवाई माधोपुर।
उद्योग एवं राजकीय उपक्रम विभाग तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री परसादी लाल मीना 1 अप्रेल को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहेंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ सूरज सिंह नेगी ने बताया कि जिला प्रभारी मंत्री 1 अप्रेल को दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों के अभाव अभियोग सुनेंगे। अपरान्ह तीन बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर संचालित एवं विकास योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक लेंगे।

कुंभ मेले की अवधि को तीस अप्रेल तक सीमित किया
सवाई माधोपुर।
उत्तराखंड शासन द्वारा हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले आयोजन की अवधि को सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की अनुशंषा के क्रम में सीमित करते हुए दिनांक 1 अप्रेल से 30 अप्रेल 2021 के मध्य निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर डॉ सूरज सिंह नेगी ने संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस अधिकारियों को इस सूचना की लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने एवं प्रचारित करने के निर्देश दिए है।

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राजस्थान दिवस पर होगा कार्यक्रमों का आयोजन
सवाई माधोपुर।
राजस्थान दिवस का आयोजन 30 मार्च को होगा। जिला कलेक्टर ने सहायक निदेशक पर्यटन को इस संबंध में निर्देशित किया है कि कला साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के सचिव के निर्देशानुसार जिल े के लोक कलाकारों को सम्मिलित करते हुए जिला मुख्यालय पर राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन करवाएं।

दंडनीय ब्याज पर 31 मार्च तक छूट
सवाई माधोपुर।
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम जयपुर द्वारा एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस के अंतर्गत डिफाल्टर ऋणियों को दंडनीय ब्याज में छूट प्रदान की गई है जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सलीम खान ने बताया कि डिफाल्टर ऋणी उक्त योजना में एकमुश्त राशि जमा करवाकर दंडनीय ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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